द्वितीय अपील

आयोग को आर.टी.आई. एक्ट की धारा 19(3) के अंतर्गत दाखिल एक अपील का न्यायनिर्णयन करने और वह अपेक्षित सूचना, जब वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) या प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर से प्रदान नहीं की गई है, को प्रदान करने का आदेश जारी करने की शक्तियाँ हैं।


पहली अपील करने के 90 दिनों के अंदर अथवा पहली अपील के निर्णय आने की तिथि के 90 दिनों के अंदर आप दूसरी अपील दाख़िल कर सकते हैं

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